अध्ययन अवकाश (Study Leave)

राजस्थान के कर्मचारियों को देय अध्ययन अवकाश (Study Leave to Rajasthan Government Employees)-

किसी भी कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश (Study Leave) स्वीकृत किया जा सकता है  एक बार में अधिकतम १२ माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । यह अवकाश  सभी कर्मचारियों को देय है। उन अस्थाई कर्मचारियों को भी देय है जो ३ वर्ष  की सेवा पूर्ण कर चुके है  लेकिन उन की नियुक्ति RPSC की अभिशंषा के आधार पर होनी अनिवार्य  है।
अध्ययन अवकाश के दौरान हमेशा अर्ध वेतन मिलता है।अध्ययन अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।अध्ययन अवकाश आवेदन लेखाधिकारियों को दिए  जाते है जो जांच के बाद  विभागाध्यक्ष  को स्वीकति  हेतु  प्रेसित करते है।
यदि कर्मचारी   किया जा रहा अध्ययन सरकारी दृष्टिकोण से  महत्वपूर्ण है तो सरकार कर्मचारी को अध्ययन अवधि के दौरान अध्यायन भत्ता भी स्वीकृत कर सकती है । [नियम 117 ]
अध्ययन काल के दौरान कर्मचारी को  सरकार द्वारा 14 दिन का विश्राम काल देय  होता है । [नियम 118 ]
जिस अध्ययन के लिए कर्मचारी जाता है उस अध्ययन का शुल्क अथवा क़िस्त कर्मचारी द्वारा ही देय  होता है यदि साक्षम अधिकारी अध्ययन की प्रवृति को विभाग के लिए लाभ दायक माने तो वह वित्त विभाग की मंजूरी लेकर उसे अध्ययन पाठ्यक्रम की क़िस्त अथवा शुल्क का भुगतान कर सकता है ।[नियम 119 ]
अध्ययन अवकाश गणना पदौन्नति एवं पेंशन योग्य सेवा में की जाती  है ।[नियम 121  ]
अध्ययन अवकाश के बदले सेवा का  पत्र भरवाया जाता है [परिसिष्ट १८ के अनुसार] परिशिस्ट १८  अनुसार सेवा शर्त पूर्ण नहीं होने पर  दुगुनी राशि ब्याज सहित सम्बन्धी विभाग को जमा करवाना  होता है। [नियम 121 अ ]
पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम पूर्ण होने कर प्रमाण पत्र विभाग को जमा करवाना कर्मचारी का नैतिक दायित्व है ।[नियम 120  ]
 

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