आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

  • स्थाई  कर्मचारी को एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) देय है l कर्मचारी   एक बार में 10 दिन तक आकस्मिक अवकाश ले सकता है  l एक बार  में 10 दिन से ज्यादा आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) नहीं स्वीकृत किया जाता l इस अवकाश को किसी अवधि के शिग्र पूर्वगामी या पश्चातगामी या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता l राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बीना पूर्वानुमति के नहीं छोड़ना चाहिये l
  • राज्य कर्मचारी को आधे दिन का भी आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है l
  • शिक्षकों का लिए आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की जाती है और मंत्रालयिक कर्मचारियों का लिए 1 जनवरी से 31  दिसम्बर  तक की जाती है l
  • नव नियुक्त कर्मचारी को कार्य ग्रहण दिनांक से पूर्ण   कैलेंडर वर्ष पर १5 आकस्मिक अवकाश  देय होंगे l  कैलेंडर वर्ष की अपूर्णता की स्थिति में आनुपितक आधार पर उसके द्वारा प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के एवज में 1.25 आकस्मिक अवकाश का लाभ देय होगा अर्थात एक माह की सेवा पूर्ण करने पर 1.25 अवकाश देय  होगा l अन्यथा अवैतनिक होगा l
  • प्रोबेशन में शिक्षकों  के लिए आकस्मिक अवकाश की गणना 1 जुलाई  से 30 जून  तक होगी, इस सम्बंध में कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का आदेश
  • राजस्थान सेवा नियम १९५१ के नियम  122  (ए ) के अनुसार नियम राजकीय सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन कर्मचारी, परिवीक्षाधीन अवधि में अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करेगा l
  • तीन दिन तक लगातार 10 मिनट लेट आने वाले कर्मचारी का 1 आकस्मिक अवकाश काटा जायेगा l
  • राजस्थान सेवा नियम  1951 खंड ll के परिशिष्ट l के अनुभाग lll  में आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) के सम्बन्ध में दिए  स्पष्टीकरण के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरुप परिस्थितियों के अलावा ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैl
  • राज्य सरकार के आदेश क्रमांक  प 1 (4) वित्त/ नियम /2008  दिनांक १७ फरवरी २०१२ के अनुसार यदि राज्य कर्मचारी आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) लेकर निजी विदेश यात्रा करना चाहे तो उसे आकस्मिक आवकाश का आवेदन पत्र कम से कम 3 सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को देना होगा l
  • वित्त विभाग के आदेश एफ 1 (8) विवि (नियम)/95 दिनांक 20-2-2002 जो दिनांक 1-1-2002 से प्रभावशील है , के अनुसार सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को वर्ष में निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है।
    (1) तीन माह या कम सेवा – 5 दिन
    (2) तीन माह से अधिक किन्तु छ: माह तक – 10 दिन
    (3) छ: माह से अधिक सेवा पर – 15 दिन
    (स) वेकेशन से नान वेकेशन या विपरित में आने पर उस कर्मचारी का आ. अवकाश जिसका वहाँ उपयोग नहीं किया गया है समाप्त हो जायगा और नये स्थान पर निम्न प्रकार से देय होगा।
    (1) तीन माह तक की अवधि शेष रहने पर – 3 दिन
    (2) तीन माह से अधिक अवधि शेष रहने पर -7 दिन
    आकस्मिक अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश जैसे पी. एल. रुपान्तरित अवकाश इत्यादि नहीं लिया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक का सी. एल. पोस्टिंग रजिस्टर संधारित किया जाय ।

विशिष्ट आकस्मिक अवकाश
(अ) पुरुष कर्मचारी को 6 व महिला कर्मचारी को 14 दिन का अवकाश बन्ध्याकरण हेतु।
(ब) पत्नी द्वारा बन्ध्याकरण कराने पर पुरुष कर्मचारी को 7 दिन।
(स) निरोधावकाश – छूत की बीमारी होने पर 21 दिन।
(द) शैक्षिक अवकाश – मा. शिक्षा बोर्ड की बैठक या परीक्षा कार्य , राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सेमीनार, कार्यगोष्ठी में भाग लेने पर देय मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के पदाधिकारियों को बैठकों में भाग लेने हेतु एक कलेण्डर वर्ष में 10 दिन देय
(य) कर्मचारी खिलाड़ियों को स्थानीय -राज्य स्तर के टूर्नामेन्ट में भाग लेने पर 10 दिन व राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने पर एक कलेण्डर वर्ष में 30 दिन का अवकाश देय ।

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