खाद्य सुरक्षा योजना की सेवा ई-मित्र पर प्रांरभ कर दी गई है वंचित एवं योग्य परिवार ई-मित्र के माध्यम आवेदन कर सकते हैं

Application for submission of appeal for inclusion under the Food Security Scheme (NFSA urban area) 2022″ एवं “Application for submission of appeal for inclusion under the Food Security Scheme (NFSA Rural area) 2022” की सेवाएं ईमित्र पोर्टल पर प्रारम्भ कर दी गयी है |
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की समय अवधि को बढ़ाया गया
अब 28.5.2022 तक पात्र लोग आवेदन कर सकेंगे

जिनका नाम (खाद्य सुरक्षा राशन गेहूं ) में नहीं हैं वो आवेदन कर सकते हैं।
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राजस्थान सरकार द्वारा सभी योग्य जनों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2₹ किलो गेहूँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लंबे समय बाद आवेदन आमंत्रित किये गए है, जिसमे 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा, लगभग 2 वर्ष से NFSA योजना के नए आवेदनों पर रोक लगी हुई थी जिसे 03 अप्रेल 2022 से हटा लिया गया है, इस पोस्ट के माध्यम से NFSA आवेदन की सम्पूर्ण प्रोसेस के बारे में बताया गया है, आमजन तक सही व सटीक जानकारी के लिए शेयर जरूर करें
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क्या है खाद्य सुरक्षा योजना ?
- इसके तहत चयनित परिवार को प्रतिमाह 5 किलो गेंहू प्रति सदस्य के हिसाब से 2₹ किलो में उपलब्ध करवाए जाते है
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के परिवार को इसमें सम्मिलित किया जाता है, नए परिवार को जोड़ने पर मई 2020 से रोक लगी हुई थी, जिसे पुनः खोला गया है ताकि जरूरतमन्द और योग्यता रखने वाला परिवार इस योजना से जुड़ कर खाद्यान प्राप्त कर सकें
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कौन व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकते है ?
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग श्रेणी निर्धारित की गई है, जो भी व्यक्ति इनमे से किसी भी श्रेणी से है तो आप आवेदन कर सकते है
- अन्त्योदय परिवार
- बीपीएल परिवार
- स्टेट बीपीएल परिवार
- अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- भूमिहीन कृषक
- सीमान्त कृषक
- वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड बना हो
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
- समस्त सरकारी हास्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण] जनजाति विभाग शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कालेज एवं स्कूलों के हास्टल)
- एकल महिलाए
- श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
- कचरा बीनने वाले परिवार
- उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- साईकिल रिक्शा चालक
- पोर्टर (कुली)
- कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
- वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
- लघु कृषक
- आस्था कार्डधारी परिवार
- अनुसूजित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम 2315 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
- एड्स (उपार्जित प्रतियां अभावजनित संलक्षण रांेग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
- सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
- बहु-विकलांग एवं मदबुव्यक्ति। (21 श्रेणियाँ)
- पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार।
- डायन प्रताडना निवारण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएं
- निसंतान वृद्ध दंपत्ति
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
- मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
- सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
- कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार
नोट :–आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी श्रेणी का कोई दस्तावेज साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नही किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने के लिए अधिकतम 15 दिवस का समय ओंर दिया जायेगा
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आवेदन करने के लिए क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए
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यदि निर्धारित 37 श्रेणी में से किसी भी 1 श्रेणी की योग्यता रखते है तो आप निर्धारित फॉर्म भरकर E मित्र के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड कर सकते है
- आवेदन फॉर्म मय शपथ पत्र
- पटवारी रिपोर्ट
- ग्राम सेवक व सरपंच की रिपोर्ट
- सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- परिवार के मुख्या के आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर जुड़े होने जरूरी है क्योंकि OTP आती है
- जन आधार कार्ड में सभी सदस्यों के नाम जुड़े हो
- परिवार के मुखिया का फोटो
- ऊपर लिखी 37 श्रेणी में से आप जिससे बिलोंग करते है उसके संबंध में कोई कागजात
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फॉर्म पर किसके हस्ताक्षर करवाने होंगे
सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म को भर कर E मित्र के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किया जाना है
फॉर्म के साथ लगे फॉर्मेट में ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी (VDO) व सरपंच से हस्ताक्षरसाथ ही निर्धारित प्रपत्र में पटवारी से भी हस्ताक्षर करवाने है
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आवेदन कहाँ से ओर कैसे कर सकते है
आवेदन फॉर्म E मित्र के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाना है, जिसमे आपको ऊपर वर्णित फॉर्म व आवश्यक कागजात को साथ मे संलग्न करना है, सारे कागजात ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे
नोट-जिन्हें पहले से गेंहू मिल रहे है उनके राशन कार्ड में नए नाम नही जुड़ पा रहे है, आप परिवार के समस्त सदस्यों के नाम अपने जन आधार कार्ड में अवश्य जुड़वा लेवे क्योंकि 01 अप्रेल 2022 से राशन वितरण जन आधार से किया जाएगा, आपके जन आधार में जितने सदस्य होंगे उसके हिसाब से गेंहू मिलेंगे
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