Aadhaar-PAN Link: 31 मार्च तक आधार-पैन को नहीं कराया लिंक, तो भरना होगा इतना जुर्माना
आधार-पैन लिंक 1 अप्रैल 2022 से हुआ अनिवार्य पेनल्टी भर 31 मार्च के बाद भी कर सकेंगे लिंक सीबीडीटी ने जारी किया नोटीफिकेशन
नई दिल्ली: आधार और पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar-PAN Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च और 1 अप्रैल से इसे अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इसे कर लें, वरना इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसको लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है.
जुर्माना देकर 31 मार्च के बाद भी कर सकेंगे लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, लेकिन इसके बाद भी आप जुर्माना देकर आधार और पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar-PAN Link) कर सकते हैं. सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 31 मार्च के बाद भी आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद पेनल्टी देनी होगी.
31 मार्च के बाद कितना लगेगा जुर्माना (Aadhaar-PAN Link after 31st March)
नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर आधार और पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar-PAN Link) करते हैं तो 500 रुपए जुर्माना भरना होगा. वहीं अगर 3 महीने यानी कि जून तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे.
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ऑनलाइन ऐसे लिंक करें पैन और आधार (Aadhaar-PAN Link Process)
1. पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
2. साइट पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
3. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
4. जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा. OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) हो जाएगा.
ब्रोकर्स के संगठन ने मांगी मोहलत
पैन कार्ड को आधार से लिंक (Aadhaar-PAN Link) करने को लेकर ब्रोकर्स के संगठन ने मोहलत मांगी है, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया है. ब्रोकर्स के संगठन ने SEBI से कहा कि आधार में पैन को लिंक करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसके लिए 6 महीने की और मोहलत दी जानी चाहिए. ANMI ने कहा कि वे सभी अकाउंट जो 31 मार्च तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करा पाते हैं, उनके अकाउंट को सस्पेंड न किया जाए.
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