ट्रांसपोर्ट वाउचर – कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

Anuprati coaching voucher   कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट                                  वाउचर योजना

                                                                   राजस्‍थान स्‍कूल शिक्षा परिषद

                                      योजना का विवरण

  • योजना प्रारम्भ : 2017
  • वित्त पोषित :   राज्य
  • योजना का प्रकार : व्यक्तिगत
  •                                   ट्रांसपोर्ट वाउचर 

  • अवधारणा एवं उद्देश्य –

ऐसे छितरी एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों जहां निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमता पूर्वक पहुँचाने के उदेश्य से सत्र 2017-18 से कक्षा 1-8 के ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा दी जा रही है। बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढाने व जेण्डर गेप कम करने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 9-12 बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

  • ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता –
  • कक्षा 1 से 8 के बालक-बालिकाओं हेतु

  • कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु

  1. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक/बालिकाऐं जिनके वास स्थान से 1 किमी से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किमी. से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।

ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक-बालिकाऐं जिनके वास स्थान से 2 किमी. से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्घ नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाएं।

मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 02 कि0मी0 से अधिक है।

मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 05 कि0मी0 से अधिक है।

नोट – कक्षा 9 से 12 की बालिकाये जो किसी भी वर्ष में निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित हुयी हो, ऐसी बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से पृथक रखा जाता है।

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर –

कक्षा

विद्यालय का प्रकार

श्रेणी दर

(प्रति उपस्थिति दिवस)

वर्ष /माह में अधिकतम स्वीकृत / देय राशि प्रति विद्यार्थी

1 से 5

राजकीय विदयालय

किमी  से अधिक

बालक व बालिका

10 रूपये

3000

6 से 8

राजकीय विदयालय

किमी  से अधिक

बालक व बालिका

15 रूपये

3000

स्‍वामी विवेकानन्‍द मॉडल स्‍कूल

किमी से अधिक उसी पंचायत

बालिका

15 रूपये

3000

9 से 12

राजकीय विदयालय

किमी से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विदयालय

बालिका

20 रूपये

540 प्रति माह

(As per PAB 2020-21)

स्‍वामी विवेकानन्‍द मॉडल स्‍कूल

किमी से अधिक उसी पंचायत

बालिका

20 रूपये

540 प्रति माह

(As per PAB 2020-21)

11 व 12

राजकीय विदयालय

ग्रामीण क्षेत्र में ‍वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्‍ध नहीं होने पर 5 किमी से अधिक के शहरी विदयालय में आने वाली

बालिका

20 रूपये

540 प्रति माह

(As per PAB 2020-21)

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