अल्‍पसंख्‍यक मामलात

योजना का विवरण

योजना का प्रकार : व्यक्तिगत

राजस्थान राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आई.ए.एस./आई.सी.एस., राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने एंव IIT’s, AIIMS, IIM’s, IIS Banglore, AICTE certified NITs, CLAT, IISAR (Kolkata & Banglore), GOI/ MCI certified, ISRO, IIFM medical colleges  इत्यादि शीर्ष संस्थानों में प्रवेश तथा 10+2 स्कीम के अंतर्गत 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को राजकीय इंजीनियरिंग व मेडिकल काॅलेजों में प्रवेश हेतु प्रेरित करने के लिए योजना की दिशा-निर्देशानुसार 50000/-प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

योजना प्रारम्भ किए जाने का वर्ष

अल्पसंख्यक कल्याण योजनान्र्तगत अनुप्रति योजना का संचालन विभाग द्वारा वर्ष 2011 से किया जा रहा है तथा वर्ष 2017-18 से आॅनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है।

लाभान्वित वर्ग

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी

योजना की पात्रता

  1. अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राज्य सेवा में पूर्व में पदस्थापित नही होना चाहिए।
  2. अभ्यर्थी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा बैंक खाता अनिवार्य है।
  3. अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय   2.00 लाख रूपये से अधिक न हो तथा आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में हो।

योजना में दी सुविधायें

नियमानुसार योग्य अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाता है।

योजना का आवेदन प्राप्त करने का कार्यालय

अभ्यर्थियों द्वारा आॅनलाइन आवेदन करने पर आवेदन संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय के पोर्टल पर आॅनलाइन अग्रेषित हो जाते हैं।

योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता

अभ्यर्थियों से प्राप्त आॅनलाइन आवेदन पत्र संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय द्वारा जांच कर निदेशालय को आॅनलाइन अग्रेषित किए जाते हैं।

योजना में आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

  1. मूल निवास प्रमाण पत्र,
  2. आय प्रमाण पत्र,
  3. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र,
  4. परीक्षा परिणाम अंक तालिका,
  5. शपथ-पत्र,
  6. साक्षात्कार का प्रमाण पत्र/काॅलेज आंवटन /फीस रसीद ।

योजना का लाभ लेने के लिए

संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट www.minority.rajasthan.gov.in

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात

राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत हिस्सा राशि।

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